CEA विनियम 2010 एवं राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा संहिता के अनुसार थर्मल पावर प्लांट की विद्युत प्रणाली में डी-एनर्जाइज़्ड कंडक्टर / ओवरहेड ग्राउंड वायर के खोलने (Opening) एवं जोड़ने (Splicing) के कार्य की संपूर्ण सुरक्षा मार्गदर्शिका।
थर्मल पावर प्लांट में विद्युत संचरण एवं वितरण प्रणाली में समय-समय पर कंडक्टर (चालक तार) एवं ओवरहेड ग्राउंड वायर (OHGW / Earth Wire) को खोलने (Opening) एवं जोड़ने (Splicing) का कार्य करना आवश्यक होता है — जैसे रखरखाव, मरम्मत, विस्तार अथवा प्रतिस्थापन के समय।
यद्यपि ये कार्य डी-एनर्जाइज़्ड (विद्युत रहित) लाइन पर किए जाते हैं, फिर भी इनमें प्रेरित वोल्टेज (Induced Voltage), आकस्मिक पुनः ऊर्जावान (Accidental Re-energization) एवं स्थैतिक आवेश (Static Charge) से जीवन का गंभीर खतरा रहता है।
Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 इस कार्य के लिए मुख्य विधायी आधार है। इसके साथ निम्नलिखित मानक एवं अधिनियम भी लागू होते हैं:
| विनियम / मानक | विषय | प्रमुख प्रावधान |
|---|---|---|
| CEA Reg. 2010 — Reg. 44 | Permit to Work (PTW) | डी-एनर्जाइज़्ड लाइन पर कार्य से पहले Authorised Person द्वारा PTW जारी करना अनिवार्य |
| CEA Reg. 2010 — Reg. 45 | Isolation & Earthing | कार्य क्षेत्र को सभी दिशाओं से Isolate एवं Earthed करना |
| CEA Reg. 2010 — Reg. 46 | Caution Notices | सभी Isolation Points पर Caution/Danger Notice लगाना |
| CEA Reg. 2010 — Reg. 47 | Test for Dead | कार्य से पहले Approved Voltage Detector से "Dead" सत्यापित करना |
| CEA Reg. 2010 — Reg. 57 | Live Line Work | यदि कोई आसन्न Live Line हो तो न्यूनतम सुरक्षित दूरी (MAD) बनाए रखना |
| IS 5216 (Part 1 & 2) | Safety Code for Electrical Work | विद्युत कार्य की सुरक्षा संहिता |
| IS 3043 | Earthing Standards | अर्थिंग की विधि, तार का आकार, प्रतिरोध मानक |
| Electricity Act 2003 — Sec. 161 | दंड प्रावधान | सुरक्षा नियम उल्लंघन पर 3 माह कारावास / ₹10,000 जुर्माना |
डी-एनर्जाइज़्ड कंडक्टर पर Opening/Splicing कार्य प्रारम्भ करने से पहले LOTO (Lockout Tagout) प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन CEA Reg. 44-46 के तहत अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्य के दौरान लाइन को पुनः ऊर्जावान नहीं किया जा सकता।
| वोल्टेज स्तर | Earthing तार का न्यूनतम आकार | Temporary Earth Clamp |
|---|---|---|
| 11 kV | 25 mm² कॉपर | प्रत्येक Phase पर |
| 33 kV | 50 mm² कॉपर | प्रत्येक Phase पर |
| 132 kV | 70 mm² कॉपर | प्रत्येक Phase + OHGW |
| 220 kV / 400 kV | 95–120 mm² कॉपर | दोनों ओर + OHGW |
डी-एनर्जाइज़्ड कंडक्टर / OHGW पर Opening/Splicing कार्य में निम्नलिखित विशिष्ट खतरे विद्यमान हैं:
Opening का अर्थ है — किसी डी-एनर्जाइज़्ड कंडक्टर को उसके Clamp, Dead-end, Jumper या Connection से अलग करना। यह कार्य CEA Reg. 44-47 के अनुपालन के बाद ही किया जाए।
Splicing का अर्थ है — दो कंडक्टर सिरों को आपस में जोड़ना, जो कि Compression Sleeve, Repair Sleeve या Mid-span Splice के माध्यम से किया जाता है। यह कार्य भी LOTO एवं PTW के पूर्ण अनुपालन के साथ होना चाहिए।
OHGW (Overhead Ground Wire) / Shield Wire का मुख्य कार्य Lightning Protection एवं Phase Conductors को बिजली गिरने से बचाना है। यह Tower की Earth से जुड़ी होती है। इस पर भी Opening/Splicing कार्य उतने ही खतरनाक हैं।
| वोल्टेज स्तर | OHGW से Phase Conductor Clearance | OHGW प्रकार |
|---|---|---|
| 33 kV | न्यूनतम 1.0 मीटर | GS Wire / ACSR |
| 132 kV | न्यूनतम 2.0 मीटर | GS Wire / ACSR |
| 220 kV | न्यूनतम 3.0 मीटर | OPGW / GS Wire |
| 400 kV | न्यूनतम 4.5 मीटर | OPGW (Double) |
Opening/Splicing कार्य के लिए विशिष्ट PPE का चयन वोल्टेज स्तर, कार्य की प्रकृति एवं ऊँचाई के आधार पर किया जाना चाहिए।
Opening/Splicing कार्य के दौरान यदि कोई विद्युत दुर्घटना घटे तो तत्काल एवं सुनियोजित प्रतिक्रिया जीवन बचा सकती है।
प्रत्येक Opening/Splicing कार्य से पहले एवं बाद में निम्नलिखित बिंदुओं की जाँच Safety Officer द्वारा अनिवार्य है:
डी-एनर्जाइज़्ड कंडक्टर / OHGW सुरक्षा — 10 प्रश्न | उत्तीर्णांक: 60% | प्रमाणपत्र प्राप्त करें
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